बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर एफआईआर
मान्य वर्ग व विषयों में ही छात्रों का प्रवेश लें
आदेश में कहा गया है कि विनियमों के अध्याय -सात के विनियम 11 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के तहत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को केवल मान्य वर्ग व विषयों में छात्र-छात्राओं का प्रवेश लिया जाएगा। अन्य किसी भी संस्था द्वारा किसी भी अमान्य संस्था से अनधिकृत विद्यार्थियों का प्रवेश लिया जाना अनियमित और अवैध है।
लखनऊ, । प्रदेश में बिना मान्यता वाले ऐसे स्कूल जो पूर्व में हुई कार्रवाई के बाद भी संचालित किए जा रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज होगी। सरकार बिना मान्यता वाले ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। इसके तहत ऐसे विद्यालयों के प्रबन्धन के साथ-साथ उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज होगा। शासन ने सभी डीएम के साथ-साथ जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि बिना मान्यता के संचालित स्कूलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाए। ऐसे स्कूलों को पहले चिन्हित किया जाए जिन पर मान्यता नहीं होने के कारण पूर्व में कार्रवाई हो