नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को एससी और एसटी श्रेणी के उन छात्रों को समायोजित करने पर विचार करना चाहिए, जिनके पास एनईईटी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक एससी/एसटी प्रमाण-पत्र नहीं था।
जस्टिस एस.आर. भट और अरविंद कुमार की पीठ ने एनटीए को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। छात्रा की याचिका में कहा गया है कि एनईईटी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख तक उसके पास एसटी प्रमाण-पत्र नहीं था, इससे उसे सामान्य में आवेदन करना पड़ा। बाद में प्रमाण-पत्र मिल गया तो एनटीए ने उसे एसटी श्रेणी में आवेदक मानने से इनकार कर दिया