लखनऊ। शासन ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्थाओं (एडेड) के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों को तबादले के बाद नए स्थानों पर ज्वॉइनिंग न कराने पर नाराजगी जताई है। शासन ने स्थानांतरित शिक्षकों को पूर्व विद्यालय से कार्यमुक्त होने के अधिकतम तीन दिन में नए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए हैं। निदेशालय ने कहा है कि यदि प्रबंधन शिक्षकों को ज्वॉइन कराकर वेतन भुगतान नहीं करता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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