भोपाल, एजेंसियां। मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम 1997 में संशोधन किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, ‘किसी भी सेवा नियम में सीधी भर्ती के चरण में राज्य के अधीन सेवा (वन विभाग को छोड़कर) में सभी पदों का 35 प्रतिशत पदों को आरक्षित किया जाएगा, जो क्षैतिज और विभाग-वार होगा।’ भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है।
कांग्रेस ने निशाना साधा
इंदौर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को राज्य में महिलाओं को नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को चुनावी लॉलीपॉप करार दिया। उन्होंने पूछा कि महिलाओं आरक्षण देने की बात साढ़े अठारह साल तक याद क्यों नहीं आई?