सीतापुर। पेंशनर की मृत्यु हो जाने के बाद भी अगर कोषागार को इसकी सूचना नहीं तो परिजनों पर कार्रवाई निश्चित है। अधिक या अनियमित भुगतान की स्थिति में परिजनों से बैंक के माध्यम से भू-राजस्व बकाए की वसूली के प्रावधानों के तहत रिकवरी की जाएगी।
मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रदेश के कोषागार निदेशालय को पेंशनर्स की मौत के बाद परिजनों द्वारा सूचना न देने की शिकायत मिलती रहती है। ऐसे
कई प्रकरण कोषागारों के संज्ञान में आते रहे हैं, जिनमें पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के बाद उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना कोषागार को नहीं दी जाती है। इस वजह से पेंशन का भुगतान जारी रहता है। बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करनी पड़ती है। इसलिए सभी परिजनों को अपने परिवार के पेंशनर की मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी चाहिए। अन्यथा अनियमित या अधिक भुगतान की दशा में परिजनों से धनराशि वसूली की कार्यवाही बैंक के माध्यम से की जाएगी। संवाद