लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक अंक विवाद में याची सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को करेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिट कोर्ट के आदेश का अक्षरश पालन नहीं होता है तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को कोर्ट के समक्ष पुन हाजिर होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने सुरंगमा शुक्ला की याचिका पर दिया है।b
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