उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के बैनर तले 9 अक्टूबर 2023 को प्रदेश के हजारों शिक्षकों द्वारा लखनऊ में महानिदेशक कार्यालय पर धरना देने के बाद शासन द्वारा निर्धारित दो बैठकें टल जाने के उपरांत आज 30 अक्टूबर, 2023 को शिक्षक महासंघ व उत्तर प्रदेश शासन के मध्य बहुप्रतीक्षित वार्ता संपन्न हुई। महासंघ के अध्यक्ष डॉ दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि एम0 के0 एस0 सुंदरम प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा व विभागीय अधिकारियों के साथ बेसिक शिक्षकों के 21 सूत्रीय मांग पत्र पर मैराथन बैठक चली परंतु मांग पत्र के बिंदु 1 से 12 पर ही चर्चा व निर्णय हो सका मांग पत्र के शेष बिंदुओं पर 6 नवंबर, 2023 को अपराहन 3:30 बजे से पुनः वार्ता होगी।
डा0 दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की बात उपार्जित अवकाश, द्वितीय शनिवार अवकाश, प्रतिकर अवकाश एवं अध्ययन अवकाश की अनुमन्यता हेतु एक समिति गठित की जाएगी जिसमें विभागीय अधिकारी व संगठन के पदाधिकारी रहेंगे। समिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक निर्णय लेगी।
शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भांति कैशलेस चिकित्सा देने के मामले में वित्त विभाग द्वारा व्यय भार का आगमन कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
बेसिक शिक्षकों की
*पदोन्नति 8 नवंबर, 2023 तक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर ली जाएगी।*
पारस्परिक स्थानांतरण प्राप्त कर चुके शिक्षकों को शीघ्र ही कार्य मुक्त करने हेतु शासनादेश में संशोधन हेतु प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। शीघ्र ही पारस्परिक स्थानांतरण के शिक्षकों को कार्यमुक्त करके स्थानांतरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा।
वर्ष 2014 व उसके पश्चात नियुक्त शिक्षकों को सामूहिक बीमा का लाभ देने की प्रक्रिया 30 नवंबर, 2023 तक पूर्ण कर ली जाएगी।
बेसिक शिक्षा में चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सभी शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षकों की भांति प्रोन्नत वेतनमान देने के प्रकरण में प्रदेश में लाभान्वित होने वाले कुल शिक्षकों की संख्या के अनुसार संभावित व्यय भार का आगणन कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
1 जनवरी, 2006 के पश्चात ग्रेड वेतन 4600 में पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों की पदोन्नति की तिथि से न्यूनतम मूल वेतन 17140 प्रदान करने के मामले में भारत सरकार के पत्र दिनांक 8 दिसंबर, 2023 के क्रम में वित्त विभाग से परामर्श कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे शिक्षक जिनका चयन 1 अप्रैल 2005 से पूर्व हो गया था परंतु उनके कार्यभार ग्रहण 1 अप्रैल 2005 के पश्चात हुआ है, को भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 मार्च, 2023 के अनुसार पुरानी पेंशन से आच्छादित करने के प्रकरण में विभाग द्वारा तर्क दिया गया कि इस श्रेणी के शिक्षकों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षकों के पक्ष में निर्णय नहीं दिया है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में शिक्षकों को प्रशिक्षणार्थी सिद्ध किया गया है जबकि उनका चयन शिक्षकों के रूप में हुआ है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार के आदेश के क्रम में किसी भी शिक्षक को लाभ देने से वंचित नहीं करता है। इसलिए इस पर पुनर्विचार करने पर सहमति बनी।
बैठक में महासंघ की ओर से ध्रुव कुमार त्रिपाठी एम0एल0सी0 व नेता शिक्षक दल, सुरेश कुमार त्रिपाठी पूर्व एम0एल0सी0 व संयोजक महासंघ, संजय सिंह महामंत्री उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, नरेंद्र वर्मा महामंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ, शिव शंकर पांडे कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, राधे रमण त्रिपाठी वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं विभाग की ओर से विजय किरन आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा, महेंद्र देव शिक्षा निदेशक बेसिक एवं माध्यमिक, प्रताप सिंह बघेल सचिव बेसिक शिक्षा परिषद एवं गणेश कुमार संयुक्त शिक्षा निदेशक उपस्थित रहे।