नई दिल्ली। सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि
(पीपीएफ) व वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित कई
छोटी बचत योजनाओं के लिए नियमों में राहत दी है।
अब वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता
खोलने के लिए तीन महीने का समय मिलेगा। वर्तमान में
यह एक महीने है। नौ नवंबर की अधिसूचना के
मुताबिक, पीपीएफ के मामले में खाता समय से पहले
बंद करने के संबंध में भी कुछ बदलाव किए गए हैं।
इसके अलावा, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना के
तहत समय से पहले निकासी के नियमों में कुछ बदलाव
किए गए हैं। अगर पांच साल की अवधि वाले खाते में
जमा राशि खाता खोलने की तारीख से चार साल के बाद
समय से पहले निकाली जाती है तो डाकघर बचत खाते
पर लागू दर से ब्याज मिलेगा। मौजूदा नियमों के
अनुसार, उक्त स्थिति में तीन वर्षीय सावधि जमा खाते
के लिए स्वीकार्य दर से ब्याज दिया जाता है