इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में एक अंक देने के मामले आदेश का अनुपालन नहीं करने के संदर्भ में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से 24 घंटे में हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रथमदृष्टया यह न्यायालय की अवमानना है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए याचिका को 23 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।
याची के अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और राहुल मिश्र ने कोर्ट से प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ एमकेएस सुंदरम को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। सरकार की ओर से कहा गया कि इसी मामले में लखनऊ पीठ में विशेष अपील लंबित है। अपील तय होने तक सुनवाई स्थगित की जाए। अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने इस पर आपत्ति की। कहा कि सरकार ने विशेष अपील दाखिल नहीं की है।
अभ्यर्थी की अपील है और उस पर कोई अंतरिम आदेश नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक ने गलत प्रश्न पर एक नंबर देकर परिणाम में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से आदेश के अनुपालन के संदर्भ में 48 घंटे में हलफनामा मांगा था लेकिन शपथपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया।