प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत अनुकंपा नियुक्ति का लाभ योजना लागू होने से पहले मृतक आश्रित को भी दिया जा सकता है या नहीं, यह मुद्दा वृहद पीठ को संदर्भित किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने इस संदर्भ में दाखिल विशेष अपीलों पर
सुनवाई में दिया है। कोर्ट के समक्ष प्रश्न था कि मृतक आश्रित योजना लागू होने की तिथि से पहले पांच साल की समयावधि के भीतर बैंक के मृत कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जा सकता है या नहीं।