लखनऊ, । प्रदेश मंत्रिपरिषद ने सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) संशोधन नियमावली 1985 में संशोधित कर दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य कर्मचारी भी सामान्य भविष्य निधि की सदस्यता होने पर पांच लाख रुपये तक कटवा (अंशदान) कर सकेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संशोधन प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया।
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