प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थानीय निकायों के एक जनवरी 2016 से पूर्व रिटायर कर्मचारियों व पारिवारिक पेंशनर्स को पुनरीक्षित पेंशन का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश 11 दिसंबर को प्रमुख सचिव नगर विकास लखनऊ के आदेश के क्रम में दिया है। कोर्ट ने महाप्रबंधक जल कल, नगर निगम को दो सप्ताह में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर नेे रिटायर वित्त अधिकारी की याचिका पर दिया है।
317
previous post