उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक बे०शि०प०/ले०सं०/पें०परि0 / 7476-7635 / 2023-24 दिनांक 04 अक्टूबर 2023 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या- 824-28 दिनांक- 07-10-23 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या: 2269/79-5-2012-1(26)/2012 दिनांक 904/94 दिनांक 2 नवम्बर 1995 के अर्न्तगत जारी उ०प्र० के पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और संक्षिप्त नाम और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली 1995 में सेवा निवृत्ति के 05 माह पूर्व पेंशन प्रपत्र पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को भेज दिये जाने के
स्पष्ट निर्देश दिये गये है। भविष्य निर्वाह निधि की कटौती सेवा निवृत्ति के 06 माह पूर्व बन्द हो जाती है। फलस्वरूप 31.03.2024 को सेवानिवृत्त होने वाले समस्त बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि पासबुक तथा लेजर पूर्ण कराकर मिलान की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये जिससे 31.03.2024 में सेवा निवृत होने वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान समय से अवश्य हो जाये ।
अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्ति के अनुसार अन्तिम बीमा किश्त की कटौती कर बीमा प्रस्ताव भारतीय जीवन निगम कार्यालय, इलाहाबाद को अवश्य प्रेषित कर दिया जाये। जिससे सेवानिवृत्ति तिथि तक बीमा भुगतान की कार्यवाही भी लगभग पूर्ण हो जाये।
उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके विकास खण्ड/विद्यालय में 31 मार्च 2024 को से०नि० होने वाले शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की (सूची सहित) पेंशन बीमा एवं फण्ड की सम्पूर्ण पत्रावालियां पूर्ण रूप से भरवाकर समस्त सम्बन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करा दें, जिससे उनके से0नि0 देयकों के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके। शासन की प्राथमिकता है कि सेवा निवृत्त के दिनांक को ही सेवा निवृत्तिक कार्मिक को देयों का भुगतान कर दिया जाय।
अतः आपको आदेशित किया जाता है कि दिनांक 31.03.2024 को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन, बीमा एवं फण्ड की पत्रावलियाँ आप एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।