राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों (जिला जज और अपर जिला जज) की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। भर्ती के लिए दो स्तरीय प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (16वां संशोधन) नियमावली-2023 में प्रावधान किया गया है। साथ ही पदों की संख्या बढ़ाकर 1340 कर दी गई है। इसमें स्थाई 799 और अस्थाई 541 हैं। पहले 150 थी।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इसे मंजूरी दी है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने देर शाम शासनादेश भी जारी कर दिया है। इस नियमावली के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वाणिज्यिक विवादों, भूमि अर्जन, मोटर दुर्घटना दावा, याचिकाएं आदि जैसे विशिष्ट मामलों के लिए समय-समय पर सृजित विशेष न्यायालयों) की भर्ती होती है
राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। भर्ती के लिए आने वाले आवेदनों की संख्या रिक्तियों की संख्या से 10 गुना अधिक होने पर अभ्यर्थियों की योग्यता आंकने के लिए पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। यह परीक्षा दो घंटे 100 अंक की होगी। मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक पाने वाले ही पात्र माने जाएंगे। लिखित परीक्षा में पास होने वाले साक्षात्कार के लिए पात्र माने जाएंगे। सात वर्ष तक लागातार काम करने वाले अधिवक्ता पात्र होंगे।
अयोध्या में 365 करोड़ से बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
लखनऊ। राज्य सरकार अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 365.89 करोड़ रुपये से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने जा रही है। अमृत-दो के अंतर्गत सरयू नदी जलापूर्ति स्रोत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फेज-एक का काम होना है। नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव भेजा था जिसे मंजूरी मिल गई।
होटल व रिजार्ट से अब तीन गुना हाउस टैक्स
राज्य सरकार ने यूपी में होटल और रिजार्ट कारोबार को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा देते हुए इनके कारोबारियों को बढ़ी राहत दी है। पर्यटन नीति के तहत पंजीकृत ऐसे होटल व रिसार्ट्स से अब मासिक किराए दर का तीन गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा
लखनऊ, राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। भर्ती के लिए दो स्तरीय प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (सोलहवां संशोधन) नियमावली-2023 में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पदों की संख्या भी बढ़ा कर 1340 कर दी गई है। इसमें स्थाई 799 और अस्थाई 541 हैं। पहले 150 थी।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इसे मंजूरी दी है। अपर
मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने देर शाम शासनादेश भी जारी कर दिया है। इस नियमावली के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वाणिज्यिक विवादों, भूमि अर्जन, मोटर दुर्घटना दावा, याचिकाएं आदि जैसे विशिष्ट मामलों के लिए समय- समय पर सृजित विशेष न्यायालयों) की भर्ती की जाती है। भर्ती के लिए आने वाले आवेदनों की संख्या रिक्तियों की संख्या से 10 गुना अधिक होने पर अभ्यर्थियों की योग्यता आंकने के लिए पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। यह परीक्षा दो घंटे 100 अंक की होगी।