नई दिल्ली, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आधार कार्ड को जन्म तिथि के लिए मान्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है। ईपीएफओ ने आदेश जारी कर बताया कि अब आधार कार्ड का इस्तेमाल कर जन्म तिथि में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
बताया जा रहा है कि कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड को लेकर उक्त निर्देश जारी करने के लिए कहा था। उसके बाद ही यह निर्णय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की मंजूरी से लिया गया। संगठन ने बताया कि यूआईडीएआई द्वारा मिले पत्र के अनुसार, आधार को आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार, जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं मिली है। आधार पहचान सत्यापित करता है, लेकिन यह सही जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि बैंक खाता और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की जरूरत नहीं है
दस्तावेज मंजूर होंगे
ईपीएफओ ने जन्म तिथि में सुधार के लिए कई दस्तावेजों को मान्य कर रखा है। इनमें जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंक प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (एसएलसी)/ स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी)/ एसएससी प्रमाण पत्र, जिसमें नाम और जन्म तिथि हो। सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, केंद्रीय एवं राज्य पेंशन भुगतान का आदेश, सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं।