नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी राज्य कोचिंग सेंटर के पंजीकरण के लिए सुविधाजनक ऑनलाइन व्यवस्था बनाएंगे। गाइडलाइन के लागू होने के तीन महीने के भीतर सभी कोचिंग सेंटरों को अपने राज्य में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कोचिंग सेंटर एक से अधिक शहरों या राज्यों में अपनी ब्रांच खोलते हैं तो उन्हें अलग से पंजीकरण कराना होगा। नियमों का पालन न करने पर संबंधित राज्य सरकार के पास पंजीकरण रद्द करने का अधिकार होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उपसचिव देवेंद्र कुमार शर्मा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कोचिंग केंद्र के पंजीकरण व विनियमन 2024 की नई गाइडलाइन भेजी हैं। इसमें गाइडलाइन के आधार पर राज्यों को कानून बनाकर लागू करने को कहा गया है। गाइडलाइन के अनुसार, कोचिंग संस्थानों में दाखिला अब 12वीं कक्षा के बाद ही मिल सकेगा। गाइडलाइन जारी होने के बाद कोचिंग संस्थानों को अनिवार्य रूप से तीन महीने के अंदर पंजीकरण करना होगा। छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामले, आग की घटनाओं, कोचिंग में सुविधाओं की कमी एवं शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद नए दिशानिर्देश किए गए हैं। कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं हो सकेगा जब तक कि उसके पास इन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रणाली न हो। ब्यूरो
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