नई दिल्ली, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस के तहत पेंशन निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं। इसके अनुसार, एनपीएस सदस्यों को पेंशन खाते से 25 फीसदी से अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी। नए प्रावधान एक फरवरी से लागू होंगे।
अधिसूचना के अनुसार, कोई भी एनपीएस खाताधारक अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते से ही राशि निकाल सकेगा। नियोक्ता के योगदान से निकासी की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही खाते से अधिकतम तीन बार ही पैसा निकाला जा सकेगा।
पेंशन नियामक ने एनपीएस सदस्यों के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन सुविधा शुरू की है। इसके तहत सेंट्रल रिकॉर्ड एजेंसी किसी सदस्य के बैंक खाते की मौजूदा स्थिति की जांच करती हैं और खाते में नाम को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर में नाम और जमा किए गए दस्तावेजों के साथ मिलान करती है।