फर्रुखाबाद। महिला की हत्या व साजिश में कोर्ट ने प्रेमिका शिक्षिका को 14 फरवरी को कोर्ट में तलब किया है। विवेचक ने प्रेमिका शिक्षिका का नाम विवेचना से निकाल दिया था। वादी पिता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर विरोध जताकर साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव ककरौली निवासी अनिल कुमार सागर ने 8 सितंबर 2013 को दुर्घटना का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि वह पत्नी ममता रानी सागर के साथ बाइक से वापस आ रहे थे। गांव नगला झब्बू सिंह के पास वह सड़क किनारे पर लघुशंका करने लगा। पत्नी ममता रानी सागर फुटपाथ पर खड़ी थी। उसी दौरान दुग्ध वाहन ने पत्नी के टक्कर मार दी। इससे पत्नी की मौत हो गई। शहर कोतवाली के मोहल्ला नालासिम्त सुमाल निवासी शिवशरन लाल ने 13 सितंबर को एसपी को प्रार्थनापत्र दिया। इसमें बताया कि पुत्री ममता रानी सागर की शादी वर्ष 1992 में अनिल कुमार सागर के साथ की थी। शादी के बाद तीन बच्चे हुए। अनिल जूनियर हाईस्कूल नगला बेग में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात था। वहां पर फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नगलादीना निवासी ममता सागर सहायक अध्यापक के रूप में तैनात थी। दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। इन लोगों ने मिलकर पुत्री ममता रानी सागर की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने विवेचना में शिक्षिका ममता सागर का नाम निकाल कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। वादी शिवशरन लाल ने गैंगस्टर कोर्ट में अपील की। सुनवाई के बाद न्यायाधीश राकेश कुमार ने ममता रानी सागर की हत्या में शिक्षिका ममता सागर के खिलाफ सम्मन जारी कर 14 फरवरी को कोर्ट में तलब किया है।