उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, स्कूल शिक्षा उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रेषित शासनादेश दिनांक 10 नवम्बर तथा दिनांक 12 दिसम्बर 2023 के अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें समस्त विद्यालयों में फेस रिकोग्रिशन आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अनुसार विद्यालय खोलने तथा बंद होने के समय शिक्षकों द्वारा छात्र-छात्राओं की उपस्थिति अंकित करने तथा विद्यालयों में पजिकाओं के डिजिटाइजेशन किये जाने का प्रावधान है।
उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विभाग द्वारा अभी तक अधिकांश विद्यालयों में टैबलेट तो उपलब्ध कराये गये हैं, परन्तु उन्हें क्रियाशील करने हेतु सिम उपलब्ध नहीं कराया गया है। शिक्षकों को अपनी व्यक्तिगत आईण्डी0 से सिम खरीदने तथा व्यक्तिगत ई-मेल आई०डी० का प्रयोग कर इंटरनेट सुविधा का लाभ लेने हेतु बाध्य किया जाना नियमोचित नहीं है।
अत्त आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के दृष्टिगत जब तक विभाग द्वारा समस्त विद्यालयों को टैबलेट, इन्हें क्रियाशील बनाने हेतु सिम तथा विद्यालय की ई-मेल आई०डी० बनाकर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब तक उपरोक्त कार्य के लिये शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव बनाकर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न की जाये, अन्यथा की स्थिति में जनपद के शिक्षक संगठन के बैनर तले एकत्रित होकर आपके कार्यालय पर घरना/प्रदर्शन करने हेतु बाध्य होंगे, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।