इलाहाबाद ।हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य कर्मचारियों की नयी पेंशन स्कीम की वैधता की चनौती याचिका पर केन्द्र व राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है। याची का कहना है कि सांसदों व विधायकों को एक दिन भी सदन का सदस्य बनते ही बीस हजार प्रतिमाह पेंशन निर्धारित है और सरकारी कर्मचारियों को लम्बी सेवा के बावजूद अंशदायी पेंशन की अनिवार्य व्यवस्था की गयी है। यह अनुच्छेद 14 व 21 के विपरीत है।
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