प्रयागराज- शंकरगढ़ निवासी शिक्षिका का वीडीओ वायरल होने का मामला BSA प्रवीण तिवारी ने लिया संज्ञान मामले में जांच का आदेश
खण्ड शिक्षा अधिकारी, शंकरगढ़, प्रयागराज ने दिनांक 02.08.2023 को प्रा०वि० चन्दरा लोनियान, वि०ख० शंकरगढ़, प्रयागराज के निरीक्षण के उपरान्त अपनी आख्या दिनांक 02.08.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती शशि मिश्रा द्वारा विद्यालय में 51 नामांकन के सापेक्ष 02 बच्चे उपस्थिति रहने के बावजूद एम०डी०एम० पंजिका में 24 लाभार्थी संख्या अंकित किये जाने एवं रू0 25000/- कम्पोजिट धनराशि का दुरूपयोग किये जाने तथा विद्यालय के एम०डी०एम० खाते का संचालन ग्राम प्रधान के साथ नहीं करने आदि अनियमितताएं की जा रही है। उपरोक्त आरोपों के क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या/623/ 2023-24 दिनांक 05.08.2023 द्वारा श्रीमती शशि मिश्रा, प्र०अ०, प्रा०वि० चन्दरा लोनियान, वि०ख० शंकरगढ़, प्रयागराज को उपरोक्त आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए श्री राजीव प्रताप सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी, माण्डा, प्रयागराज को जांच अधिकारी नामित करते हुए निलम्बन अवधि में श्रीमती शशि मिश्रा को बी०आर०सी० शंकरगढ़ में सम्बद्ध किया गया।
जांच अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी, माण्डा, प्रयागराज ने अपने पत्र दिनांक 09.08.2023 द्वारा आरोप पत्र निर्गत करते हुए श्रीमती शशि मिश्रा, निलम्बित प्र०अ० को आरोपित बिन्दु संख्या 1 से 10 के सम्बन्ध में सात दिवस के भीतर साक्ष्य सहित अनिकथन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही यह भी निर्देशित किया गया था कि निर्धारित समय के भीतर जांच अधिकारी को साक्ष्य सहित अभिकथन प्रस्तुत न करने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, के आधार पर निर्णय ले लिया जायेगा। उक्त के क्रम में जांच अधिकारी ने अपने पत्रांक बी०आर०सी०/682/2023-24 दिनांक 03.10.2023 द्वारा श्रीमती शशि मिश्रा, निलम्बित प्र०अ० के सम्बन्ध में जांच आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी, जिसके आधार पर इस कार्यालय के आदेश संख्या/916/2023-24 दिनांक 10.10.2023 द्वारा श्रीमती शशि मिश्रा की एक वेतनवृद्धि अस्थायी रूप से अवरूद्ध हुए सवेतन बहाल किया गया तथा आनलाइन पोर्टल के माध्यम से पदस्थापना विषयक आदेश आनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्गत किये जाने का आदेश निर्गत किया गया। तदोपरान्त दिनांक 27.11.2023 को आनलाइन पोर्टल https://basicdiscplinary proceeding. upsdc.gov.in/ द्वारा श्रीमती शशि मिश्रा को प्रा०वि० टकटई, वि०ख० शंकरगढ आनलाइन साफ्टवेयर द्वारा आवंटित हुआ और कार्यालय के पत्रांक /16232-39 दिनांक 27.11.2023 द्वारा आनलाइन पदस्थापन आदेश निर्गत किया गया। पदस्थापित विद्यालय में श्रीमती शशि मिश्रा द्वारा अद्यतन कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।
अधोहस्ताक्षरी के व्हाटसएप पर दिनांक 07.12.2023 को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो रिकार्डिंग प्राप्त हुई, जिसमें श्रीमती शशि मिश्रा द्वारा धनराशि के लेनदेन की बात कही जा रही थी, जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक /16812-17/2023-24 दिनांक 09.12.2023 द्वारा श्रीमती शशि मिश्रा को कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अद्यतन श्रीमती शशि मिश्रा द्वारा स्पष्टीकरण इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक/16806-11/2023-24 दिनांक 09.12.2023 द्वारा श्री प्रभाशंकर त्रिपाठी, ए०आर०पी० को कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल उक्त वीडियो के सम्बन्ध में 03 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण उपलब्द्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में उनके द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है। उक्त के पश्चात् दिनांक 19.02.2024 की रात्रि में लगभग 9:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के सी०यू०जी० मोबाइल के व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें श्रीमती शशि मिश्रा, तत्कालीन प्रधानाध्यापिका, प्रा०वि० चन्दरा लोनियान, वि०ख० शंकरगढ़, प्रयागराज द्वारा उनके कतिपय आरोप लगाते हुए उनका उत्पीड़न किये जाने विषयक शिकायत की गयी है।
श्रीमती शशि मिश्रा द्वारा वायरल की गयी उपरोक्त दोनो वीडियो संदेशों में उनके द्वारा की गयी शिकायत की जांच हेतु निम्नलिखित खण्ड शिक्षा अधिकारियों की त्रिसदस्यीय संयुक्त जांच समिति गठित की जाती है:- 1.
- श्री वीरेन्द्र कुमार कनौजिया, खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रयागराज । श्री अखिलेश, खण्ड शिक्षा अधिकारी, सैदाबाद, प्रयागराज।
- श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी, प्रयागराज। अतः उक्त
के अनुक्रम में त्रिसदस्यीय जांच समिति को निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती शशि मिश्रा को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनसे लिखित अभिकथन एवं साक्ष्य प्राप्त करते हुए प्रकरण से सम्बन्धित अन्य समस्त पक्षों का लिखित अनिकथन एवं साक्ष्य प्राप्त करते हुए, आवश्यकतानुसार स्थलीय एवं भौतिक निरीक्षण के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण पर सम्पूर्ण तथ्यात्मक संयुक्त जांच आख्या स्पष्ट मन्तव्य सहित एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संलग्नक उक्तवत् ।