यूपी बोर्ड में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों के लिए संशोधित निर्देश हुआ जारी, देखें यह आदेश
उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-83/15-7-2024-01 (3)/2024 दिनांक-24 जनवरी 2024 तथा उक्त के क्रम में सचिव, मा०शि०प०, ७०५० के पत्रांक मा०शि०प०/केन्द्र स्थापना/सोलह /851 दिनांक-25.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्रों पर अनुचित साधन प्रयोग (नकाल) की प्रवृत्ति/सम्भावनाओं पर अंकुश लगाने तूची परीक्षाओं को नकल विहीन एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये हैं।
उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त शासनादेश के सलग्न के बिन्दु संख्या-44 में स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये हैं कि परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर मोबाइल फोन अथवा ऐसे इलेक्ट्रानिक संयंत्र जिससे अनुचित साधन प्रयोग की आशंका हो ले जाने की अनुमति कदापि न दी जाय। कक्ष निरीक्षकों एवं परीक्षा कार्य में संलग्न अन्य कर्मियों के मोबाइल फोन मुख्य प्रवेश द्वारा पर अथवा उसको निकट रखने की समुचित व्यवस्था जिला विद्यालय निरीक्षक तथा केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा सुनिश्चित की जाय। किसी भी दशा में मोबाइल फोन
उस कक्ष में न रखे जाय जहां प्रश्नपत्र एवं उत्तर पुस्तिकायें रखी हों।” शासनादेश में दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी परीक्षा केन्द्रों / स्ट्रांग रूम की निगरानी
हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर स्थापित कमाण्ड एण्ड कंट्रोल रूम के माध्यम से जनपदों के कतिपय परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा कार्य में सलग्न कल निरीक्षकों/कर्मियों द्वारा परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए देखा जा रहा है. जो शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।
परीक्षा केन्द्र पर तैनात केन्द्र व्यवस्थापक एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा कार्य में संलग्न कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल लेकर प्रवेश न करें।
किसी परीक्षा केन्द्र पर केन्द्र व्यवस्थापक एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त परीक्षा कार्य में संलग्न किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन प्रयुक्त किया जाता है तो केन्द्र व्यवस्थापक/स्टेटिक मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा कर सम्बन्धित व्यक्ति को परीक्षा कार्य से पृथक करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाय।