लखनऊ। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में आने वाले कार्मिकों का एरियर के 10 प्रतिशत के बराबर राशि टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। अवशेष राशि के 14 प्रतिशत के बराबर सरकार का अंशदान भी टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। एरियर की 90 प्रतिशत राशि कार्मिकों के पीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी या एनएससी के रूप में दी जाएगी। जिन कार्मिकों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों या जो एक जनवरी से शासनादेश जारी होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गए हों या छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते की पूरी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा
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