उपरोक्त विषयक संज्ञान में आया है कि आपके कार्यरत वि०ख० में कतिपय व्यक्तियों / प्रबंधकों द्वारा बिना मान्यता के कक्षा 01 से 08 तक के विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। प्रायः शिकायत प्राप्त होती है कि ऐसे अमान्य विद्यालयों का जर्जर भवन में संचालन, अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा अध्यापन, मनमाने तरीके से अभिभावकों से फीस वसूली, गैर मानकीय किताबों से अध्यापन कराए जाने के साथ ही अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा एवं भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह स्थिति कतई स्वीकार्य नही है।
अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यरत वि०ख० में बिना मान्यता के संचालित ऐसे समस्त विद्यालयों का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कराते हुए उनके प्रबंधकों/ संचालनकर्ता के विरूद्ध निःशुल्क एंव अनिवार्य बात शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्राविधानों के तहत यथावश्यक रूप से सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त ऐसे अमान्य विद्यालयों के सम्बन्ध में संकुल शिक्षकों/प्र०अ० के सहयोग से सम्बन्धित ग्गाम पंचायतों के अभिभावकों एवं आमजनमानस के मध्य जागरूकता कार्यक्रम चलाते हुए उनके पाल्यों को परिषदीय विद्यालयों में अधिक से अधिक संख्या में नामांकित कराने हेतु प्रेरित करें।
उपर्युक्त कार्य बेसिक शिक्षा विभाग की प्राथमिकता की तत्कालिकता से आच्छादित है, अतः उक्त के क्रियान्वन में किसी भी स्तर पर कोई शिथिलता न बरती जाए।