फर्रुखाबाद। खंड शिक्षाधिकारी के वेतन रोकने, बहाल करने व लोन के प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सुविधा शुल्क मांगने से आहत शिक्षक की मां की हृदयगति रुकने से मौत हो गई। शिक्षक के भाई ने सीजेएम कोर्ट में बीईओ के खिलाफ अर्जी दायर की है।
मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव दहेलिया निवासी सचिन कुमार ने मोहम्मदाबाद ब्लॉक की खंड शिक्षाधिकारी भारती शाक्य के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अर्जी दायर की है। इसमें बताया कि भाई ललित कुमार मेरापुर प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक है। आठ दिसंबर 2023 को बीईओ भारती शाक्य ने स्कूल का निरीक्षण किया। उस दिन भाई ललित अवकाश पर थे। भारती शाक्य ने भाई को अवकाश व सहायक अध्यापक को उपस्थित बताकर एमडीएम के संबंध में बीएसए को रिपोर्ट दे दी।
आरोप है कि बीएसए गौतम प्रसाद ने भाई के अवकाश पर होने के बाद भी बिना नोटिस दिए उनका वेतन रोक दिया। वेतन नहीं मिलने से परिवार के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाई ललित का पीजीआई लखनऊ में इलाज चल रहा है।
वेतन नहीं मिलने से वह दवा लेने नहीं जा सके। दवा लेने के लिए लोन कराने को फार्म पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। आरोप है कि इस पर 23 मार्च को बीईओ भारती शाक्य ने 20 हजार रुपये की मांग की।
रुपये नहीं देने पर लोन के फार्म पर हस्ताक्षर न करने और वेतन अवमुक्त कराने से इन्कार कर दिया। इसकी जानकारी होने पर मां को हृदयघात हो गया। जिससे उनकी 25 मार्च को मृत्यु हो गई। इस मामले में थाने व एसपी को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सुनवाई नहीं की गई। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से आख्या मांगी है।
वहीं खंड शिक्षाधिकारी भारती शाक्य ने बताया कि शिक्षक यह चाहते हैं कि स्कूलों का निरीक्षण न किया जाए। वह जैसा चाहें वैसा करते रहें। निरीक्षण के दौरान मिलीं कमियों की रिपोर्ट बीएसए को भेज दी थी। सुविधा शुल्क मांगने की बात गलत है। कोर्ट कार्रवाई से पहले मेरा पक्ष भी जानेगा। इसके बाद ही कोई निर्णय होगा