लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्थानीय सेंटीनियल स्कूल प्रबंधन समिति का नया चुनाव कराने का शिक्षा निदेशक का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही लखनऊ के डीआईओएस को प्रबंधक के हस्ताक्षर प्रमाणीकरण मामले में नया निर्णय लेने का दिया निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह ने यह आदेश लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के प्रबंधक व दो अन्य लोगों की याचिका पर दिया। याचिका में शिक्षा निदेशक छठे मंडल के 21 नवंबर 2023 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत संस्थान के अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के पहले से जारी आदेश को छह माह और बढ़ा दिया गया था।
इसमें यह भी कहा गया था कि प्रबंध समिति का चुनाव प्रशासन की आदर्श योजना के तहत कराए जाएंगे। कोर्ट ने प्रश्नगत आदेश के इस हिस्से को, जिसमें नया चुनाव कराने को कहा गया था, को त्रुटिपूर्ण और दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर दिया गया करार देकर रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने लखनऊ के डीआईओएस को प्रबंध समिति के प्रबंधक के हस्ताक्षर प्रमाणीकरण मामले में दो सप्ताह में नया निर्णय लेने का दिया निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संस्थान के अधिकृत नियंत्रक का कार्यकाल बढ़ाने का संबंध है, यह डीआईओएस या क्षेत्र स्तर की समिति द्वारा मामले में आगे लिए जाने वाले निर्णय के अधीन होगा। इस आदेश के साथ कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली।