नई दिल्ली, एजेंसी। अनचाही कॉल्स और एसएमएस को रोकने के लिए गुरुवार को जारी किए गए मसौदे में कई प्रावधान किए गए हैं। इनके तहत ऐसी किसी भी व्यावसायिक कॉल और संदेश को अनचाहा और अवांछित माना जाएगा, जिसके लिए प्राप्तकर्ता की सहमति नहीं ली गई है या तय मानकों के अनुरूप नहीं है। इनकी पहचान करके कार्रवाई कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा अपंजीकृत नंबर या एसएमएस हेडर का उपयोग करना, कॉल न आने का विकल्प चुनने के बावजूद कॉल करना, डिजिटल सहमति न लेना, कॉल करने वाले और उद्देश्य की पहचान न करना और सहमति बंद करने का विकल्प न देने जैसी स्थितियां भी अनचाही और अवांछित कारोबारी संचार की श्रेणी में रखी जाएंगी। उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा कि दिशा-निर्देशों में ऐसे संचार या प्रचार कॉल पर भी रोक लगाने का प्रावधान है, जो ग्राहक वरीयताओं के आधार पर वाणिज्यिक संदेशों पर दूरसंचार नियामक ट्राई के नियमों का उल्लंघन करते हैं।