केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को सख्त कानून लागू कर दिया, जिसमें पकड़े जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम- 2024’ को मंजूरी देने के लगभग चार महीने बाद कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि कानून के प्रावधान 21 जून से लागू होंगे। यूजीसी-नेट, 2024 परीक्षा के प्रश्न-पत्र लीक पर बढ़ते विवाद के बीच यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रश्न-पत्र लीक की जांच के लिए मामला दर्ज किया। ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम- 2024 (1) की धारा 1 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 21 जून से अधिनियम के प्रावधान लागू कर दिए हैं। अधिसूचना केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछे जाने के ठीक एक दिन बाद आई है कि कानून कब लागू किया जाएगा। मंत्री ने कहा था कि कानून मंत्रालय नियम बना रहा है। यह विधेयक 9 फरवरी को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। लोकसभा ने इसे 6 फरवरी को पारित किया था। राष्ट्रपति मुर्मु ने 12 फरवरी को विधेयक को मंजूरी दे दी थी।
नीट मुद्दे को संसद में उठाकर न्याय दिलाएंगे : राहुल
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। विपक्ष छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा। राहुल ने गुरुवार को हुई नीट उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों के एक समूह के साथ अपनी मुलाकात का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा किया। वीडियो के साथ अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अक्षमता के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है।
सीएसआईआर नेट स्थगित
नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार को संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी-नेट परीक्षा जून 2024 को स्थगित कर दिया, जो 25 जून से 27 जून के बीच होने वाली थी। एनटीए ने कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों के साथ-साथ लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण परीक्षा स्थगित की जा रही है। अधिक जानकारी सीएसआईआर यूजीसी नेट ऑफिशियल वेबसाइट csirnet. nta.ac.in पर उपलब्ध है।
काउंसिलिंग पर रोक नहीं
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 के लिए छह जुलाई से होने वाले काउंसिलिंग टालने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि काउंसिलिंग एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि यह एक बार खुली और बंद हो गई। जस्टिस विक्रम नाथ और एस.वी.एन. भट्टी की अवकाश कालीन पीठ ने इससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।