प्रदेश सरकार 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर भर्ती कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देगी, भले ही इन कर्मियों की नियुक्ति एक अप्रैल 2005 या फिर उसके बाद हुई हो। इसके लिए विकल्प 31 अक्टूबर तक भरना होगा। विकल्प न भरने वालों को ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। गुरुवार को वित्त विभाग ने ओपीएस का विकल्प भरने के लिए प्रारूप जारी कर दिया है
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