विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं ड्रॉप आउट को कम करने के सम्बन्ध में।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश File No. 099-184/2024-अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा)- Basic educacion department/1/685828/2024 दिनांक 6 जुलाई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बच्चों की उपास्थिति में सुधार एवं ड्रॉपआउट को कम करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:-
- निरन्तर विद्यालय से अनुपस्थित होने की दशा में-
i. यदि बालक/बालिका समुचित कारणों के बिना लगातार 3 दिनों तक अनुपस्थित रहता/रहती है तो दूरभाष / सोशल मीडिया के माध्यम से अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करने तथा बुलवा टोली के द्वारा भी गृह भ्रमण एवं शिक्षक द्वारा पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित की जाए;
ii. यदि बालक/बालिका समुचित उचित कारणों के बिना लगातार 6 या 6 से अधिक दिनों तक अनुपस्थित रहता / रहती है तो प्रधानाध्यापक द्वारा गृह भ्रमण तथा बच्चे के स्कूल में वापस आने तक लगातार फॉलो-अप किया जाए और शिक्षक द्वारा पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित की जाए।
- आंतरायिक (संचयी) अनुपस्थित होने की दशा में-
2.1 संभावित ड्रॉपआउट i. यदि बालक/बालिका एक माह में अधिकतम 6 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा/ रही
है तो अध्यापक द्वारा माता-पिता की काउन्सिलिंग एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति कक्षाएं
संचालित की जाए: ii. यदि बालक/बालिका एक तिमाही में 10 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा/रही है तो-पहली तिमाही में अभिभावक अध्यापक बैठक में माता-पिता की की काउन्सिलिंग कार्ड एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित की जाए;
iii. यदि बालक/बालिका छः माह में 15 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा/रही है तो- दूसरी तिमाही में अभिभावक अध्यापक बैठक में माता-पिता की काउन्सिलिंग एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित की जाए।
2.2 अति संभावित ड्रॉपआउट i. यदि बालक/बालिका नौ माह में 21 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा/रही है तो-तीसरी तिमाही में अभिभावक अध्यापक बैठक में माता-पिता की काउन्सिलिंग एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित की जाए;
ii. यदि बालिका/बालिका एक शैक्षिक सत्र / एक वर्ष में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा/रही है, लेकिन वार्षिक / NAT मूल्यांकन में 35% से अधिक अंक प्राप्त किए है तो-तीसरी तिमाही में अभिभावक अध्यापक बैठक में माता-पिता की काउन्सिलिंग एवं आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति कक्षाएं संचालित की जाए;
iii . यदि बालक/बालिका एक शैक्षिक सत्र / एक वर्ष में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा/रही है, लेकिन वार्षिक / NAT मूल्यांकन में 35% से कम अंक प्राप्त किए है तो ऐसे बालक/बालिका पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि शैक्षिक मूल्यांकन में उनका सुधार हो सके;