लखनऊ। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज कराना होगा।
स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है। इसके तहत 31 जुलाई तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी