57 प्रभारी प्रधानाध्यापकों को दें एरियर ब्याज सहित प्रधानाध्यापक का वेतन देने का कोर्ट का आदेश
शाहजहांपुर के प्रदीप जायसवाल के रिट पर 57 प्रभारी प्रधानाध्यापकों को दें एरियर ब्याज सहित प्रधानाध्यापक का वेतन
जनपद में वर्षो से प्रधानाध्यापक पद पर कार्य कर रहे सहायक अध्यापकों को माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा हेड का वेतन व एरियर ब्याज सहित देकर एक बड़ी सौगात दी गईं है । उच्च न्यायालय की जस्टिस प्रकाश पांडिया साहब की बेंच ने यह आदेश प्रदीप जायसवाल की याचिका पर 30 सितंबर को सुनाया । इससे जनपद शाहजहांपुर के लगभग 57 शिक्षकों को लाभ मिलेगा । कोर्ट ने कहा कि याची शिक्षक वर्षों से प्रधानाध्यापक पद पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहें है किंतु उन्हें वेतन सहायक अध्यापक का ही दिया जा रहा है जो कानूनन उचित नहीं है । इन याचिकाकर्ता शिक्षकों को 2 माह में प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाय और पिछले किये गए कार्य का एरियर ब्याज सहित भुगतान करने संबधित आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर को दिया गया, इससे जनपद के समस्त शिक्षकों में ख़ुशी की लहर दौड़ गईं है!
टेट मोर्चा के मार्गदर्शन में की गई इस याचिका के मुख्य याची प्रदीप जायसवाल ने बताया कि बेसिक स्कूलों में एक लंबे समय से पदोन्नति नहीं हुई है । जिस कारण विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के हजारों पद वर्षों से रिक्त है । सरकार उक्त पदों पर पदोन्नति न करके पिछले 10 साल से सहायक शिक्षकों से अतरिक्त कार्य करा सही है । माननीय न्यायालय के आदेश से इन शिक्षकों को न्याय मिला है शासन को न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 14 वर्षो से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए । जिससे विद्यालयों में नौनिहालो का पठन पाठन सुचारु रूप से हो सके।
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