*सुप्रीम कोर्ट का आदेश।*
सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

- राज्यों का दोहरा रवैया: केंद्र से ब्याज मुक्त कर्ज लेकर बुनियादी ढांचे के बजट में कर रहे कटौती
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- शिक्षा का अधिकार: ‘ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता न्यायसंगत नहीं’
- इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ‘शिक्षकों का तबादला सजा नहीं, प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य’
- प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी
कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है, कि पत्रकार को उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) से सुरक्षित है।
केवल सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए।