नई दिल्ली । बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और एनबीएफसी से कर्ज लेने वाले लोगों को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने फ्लोटिंग दर वाले कर्ज को समय से पहले बंद करने पर लगने वाले शुल्क/जुर्माने को समाप्त कर दिया है। यानी अब बैंक और एनबीएफसी अपने ग्राहकों से फोरक्लोजर चार्ज या प्री-पेमेंट पेनल्टी नहीं वसूल सकेंगे।

- अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मुख्य डाक्यूमेंट्स
- आज से पिछले 4 सत्र के छुटे हुए ITR निम्न पेनल्टी के साथ भरे जा सकते हैं इनकम 3 लाख से 5 लाख तक होने पर पेनल्टी मात्र ₹1000 लगेगी अब से लेकर पिछले AY 2021-22 तक का ITR भी भर सकते हैं।
- अल्पसंख्यक विद्यालयों में RTE एक्ट का प्रभाव एवं पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता मामले की सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई दिनांक 03/04/2025 को
- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित 58वाँ प्रान्तीय सम्मेलन के अवसर पर विशेष अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में।
- सभी भर्तियों को मौका इसके साथ ही जो लोग सेवा काल को लेकर चिंतित थे, उनकी चिंता भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है।
आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को बताया कि इस फैसले का लाभ अभी व्यक्तिगत श्रेणी में कर्ज लेने वाले ग्राहकों को मिलेगा।
छोटे-मझोले उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा:आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि बाद में फैसले का विस्तार किया जाएगा और छोटे व मझोले उद्यमों के कर्ज पर भी फोरक्लोजर चार्ज या प्री-पेमेंट पेनाल्टी वसूलने की अनुमति नहीं होगी। जल्द ही इस दिशा में ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया जाएगा।