सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त होने से पहल पत्रकारों को दिया बड़ा तोहफा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को छूट दी है. छूट यह कि अब सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को एलएलबी की डिग्री की जरूरत नहीं होगी.
- 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के संबंध में
- डिजिटल शिक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा गठित कमेटी द्वारा निर्णय लिए जाने सम्बन्धी आदेश के विपरीत जाकर विभागीय अधिकारियों द्वारा जबरन भय दिखाकर छात्रों की उपस्थित दिए जाने हेतु मौखिक निर्देश करने के सम्बंध में तथा अन्य शिक्षकों की प्रताड़ना सम्बन्धी विभागीय आदेशों पर रोक लगाए जाने के सम्बंध में।
- अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण में काउंसलिंग से स्कूल आवंटन को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई 4 नवंबर 2024 को
- दिनाँक 30,31,01,02 एवं 03-11-2024 में दीपावली पर्व पर घोषित राजकीय अवकाश रद्द किये जाने के सम्बन्ध में।
- पत्रकारों को बड़ा तोहफा : सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को एलएलबी की डिग्री की जरूरत नहीं होगी…
उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की खबरें कवर करने वाले पत्रकारों को मान्यता प्राप्त संवाददाता बनने के लिए कानून की डिग्री की जरूरत क्यों थी ?
“बार एंड बेंच” की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई ने कहा कि हम दो काम कर रहे हैं. मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक फाइल पर हस्ताक्षर किया है. मुझे नहीं पता था कि किस कारण से ये शर्त थी कि आपके पास अनिवार्य रूप से LLB की डिग्री होनी चाहिए. हमने इसमें छूट दी है.
सीजेआई की इस पहल से कानूनी पृष्ठभूमि के बिना भी पत्रकारों को शीर्ष अदालत में मान्यता के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल गई है. उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अब सुप्रीम कोर्ट परिसर में पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी. 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में ‘प्री दिवाली समारोह’ आयोजित किया गया था. इस दौरान सीजेआई ने मीडिया से बात करते हुए यह बात कही…