सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त होने से पहल पत्रकारों को दिया बड़ा तोहफा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को छूट दी है. छूट यह कि अब सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को एलएलबी की डिग्री की जरूरत नहीं होगी.
- परख ऐप पर छात्र सूची गलत दिखाई देने के संबंध में महत्वपूर्ण संदेश
- UP : यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस, आधा दर्जन पीसीएस अफसर इधर से उधर; देखें पूरी लिस्ट
- Primary ka master: परिषदीय विद्यालयों में टोल फ्री नंबर पर दर्ज हो सकेंगी शिकायतें
- नवीन माड्यूल अंगीकृत किए जाने के संबंध में
- जल्द तय हो सकता है आरओ परीक्षा का प्रारूप
उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की खबरें कवर करने वाले पत्रकारों को मान्यता प्राप्त संवाददाता बनने के लिए कानून की डिग्री की जरूरत क्यों थी ?
“बार एंड बेंच” की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई ने कहा कि हम दो काम कर रहे हैं. मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक फाइल पर हस्ताक्षर किया है. मुझे नहीं पता था कि किस कारण से ये शर्त थी कि आपके पास अनिवार्य रूप से LLB की डिग्री होनी चाहिए. हमने इसमें छूट दी है.
सीजेआई की इस पहल से कानूनी पृष्ठभूमि के बिना भी पत्रकारों को शीर्ष अदालत में मान्यता के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल गई है. उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अब सुप्रीम कोर्ट परिसर में पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी. 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में ‘प्री दिवाली समारोह’ आयोजित किया गया था. इस दौरान सीजेआई ने मीडिया से बात करते हुए यह बात कही…