।
महोदय, उपर्युक्त विषयक प्राधिकरण के पत्रांकः म०भो० प्रा०/सी-805/2024-25 दिनांक: 29.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह नवम्बर, 2024 से माह मार्च, 2025 की अवधि में प्रदेश के समस्त जनपदों के योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्रों को सप्ताह में एक दिवस (प्रत्येक बृहस्पतिवार) रू० 05/- प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन के अन्तर्गत ‘अतिरिक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
उक्त हेतु प्राधिकरण के पत्रांकः म०भो० प्रा०/सी-1266/2024-25 दिनांकः 01.10.2024 के
माध्यम से माह नवम्बर, 2024 हेतु धनराशि भी UP-275 (ICICI Bank) Central SNA के माध्यम से आवंटित की
जा चुकी है। उक्त के क्रम में योजनान्तर्गत वितरित की जाने वाली ‘अतिरिक्त खाद्य सामग्री की गुणवत्ता / जानकारी/अनुश्रवण के संबंध में निम्न बिन्दुओं को भी समाहित कर लिया जाये –
- सप्लीमेंन्ट्री न्यूट्रिशन’ के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली खाद्य सामग्री यथासम्भव पैक्ड व गुणवत्तापूर्ण हो।
पैक्ड सामग्री की स्थिति में खाद्य सामग्री FSSAI मार्ड हो तथा एक्स्पायरी डेट का ध्यान रखा जाय।
- खाद्य सामग्री का भण्डारण उचित प्रकार से किया जाये।
निर्धारित मानकानुसार खाद्य सामग्री का वितरण किया जाये।
योजना के संबंध में मॉ समूह/ एस०एम०सी० आदि के माध्यम से अभिभावकों में जानकारी प्रसारित की जाये।
- मॉ समूह/ एस०एम०सी० के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री वितरण का अनुश्रवण किया जाये।
जनपद व विकासखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से व्यापक स्तर पर निरीक्षण की कार्यवाही की जाये।
अतः अनुरोध है कि जनपद स्तर पर समस्त व्यवस्थायें पूर्ण कराते हुए सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन के अन्तर्गत छात्रों को ‘अतिरिक्त खाद्य सामग्री वितरित कराने का कष्ट करें