■ प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की फार्मासिस्ट के ■1002 पदों की भर्ती विज्ञापन की वैधता की चुनौती याचिका पर प्रदेश सरकार व आयोग से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह, ■न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने – जौनपुर के विजय सिंह व सात अन्य ■ की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने
दलील दी कि 2015 नियमावली के अनुसार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से भर्ती की जानी है। सरकार ने 20 नवंबर 2020 के शासनादेश से पीईटी टेस्ट कराने का फैसला लिया है। यह नियम विरुद्ध है। इसलिए की जा रही भर्ती रद्द की जाए।
- Ayushman Card: 70 साल से अधिक के बुजुर्गों का होगा फ्री इलाज, जानिए नया आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप
- 69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने धरना स्थल पर दीप जलाकर मनाई दिवाली, बनाई यह रंगोली
- 100 से अधिक स्कूलों में नहीं खरीदी जा सकी खेल सामग्री, जांच के लिए गठित की गई तीन सदस्यीय टीम
- समर्थ पोर्टल के चक्कर में टल सकती हैं परीक्षाएं
- PRIMARY KA MASTER : विद्यालय से दीप जलाकर लौट रहे शिक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत
प्रदेश सरकार के वकील ने याची वकील की दलीलों का विरोध किया। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और इस याचिका को विचाराधीन जय प्रकाश व 11 अन्य केस के साथ सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है। ब्यूरो