नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित करने, रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत ने 22 अक्तूबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मदरसों के नियमन को राष्ट्रीय हित में बताते हुए कहा था अल्पसंख्यकों के लिए अलग जगह बनाकर मिली-जुली संस्कृति खत्म नहीं की जा सकती।