लखनऊ। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा मैं रहते हुए अथवा सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी की धनराशि प्राप्त किए बिना हो जाती है और उसने अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ा है और न ही कोई नॉमिनी बनाया है तो ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान उस व्यक्ति को किया जा सकेगा कि जिसके पक्ष में न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिया गया हो। पहले ऐसे व्यक्ति की ग्रेच्युटी का पैसा सरकारी खजाने में चला जाता था।

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- ज्ञापन : प्राथमिक विद्यालयों में चयनित शिक्षकों को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में दिनांक 22 अप्रैल, 2025 को आहूत बैठक में बी०टी०सी०-2004 एवं उर्दू विशेष बी०टी०सी०-2005 के क्रम में चयनित शिक्षकों पर भी विचार-विमर्श करने के संबंध में।
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