पदोन्नति मामला:
पदोन्नति मामले में आज एनसीटीई ने अपना काउंटर कोर्ट में सबमिट करा दिया है।
एनसीटीई ने स्पष्ट कर दिया है कि टीईटी सब पर अनिवार्य है। एनसीटीई ने यह स्वीकार कर लिया है कि 23/08/2010 के पूर्व जो नियुक्त हैं उनपर भी पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर वह क्लैरिफिकेशन जारी कर चुकी है।
- जनपद में ऑडिट के संबंध में , आदेश जारी
- जिले में कार्यरत रसोइयों से एमडीएम से सम्बन्धित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न लिए जाने के संबंध में।
- फ्लैट में घुसकर शिक्षिका और उसके पति पर हमला, शिक्षक गिरफ्तार
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं उत्तर प्रदेश आधनियम-2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति पुर्नगठन के सम्बन्ध में
- परिषदीय विद्यालयों की 1.25 लाख छात्राएं होंगी वित्तीय साक्षर