पदोन्नति मामला:
पदोन्नति मामले में आज एनसीटीई ने अपना काउंटर कोर्ट में सबमिट करा दिया है।
एनसीटीई ने स्पष्ट कर दिया है कि टीईटी सब पर अनिवार्य है। एनसीटीई ने यह स्वीकार कर लिया है कि 23/08/2010 के पूर्व जो नियुक्त हैं उनपर भी पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर वह क्लैरिफिकेशन जारी कर चुकी है।

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