उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांकः नि०का०/स०शि०/क०स्कूल ग्राण्ट/6891/2024-25 दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चन्दौली के आदेश पत्रांकः 6609-14/2024-25 दिनांक 20.11.2024 के आदेश के क्रम में वर्ष 2024-25 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्राथमिक विद्यालय / कम्पोजिट विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु दिशा-निर्देश दिये गये है। कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रति विद्यालय 25
कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जा रहें है-
प्रतिशत धनराशि लिमिट जारी की गयी है। 1-कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि विद्यालयों के प्रबन्ध समिति के नवीन खातों में निर्धारित श्रेणी के अनुसार ही हस्तान्तरित की जायेगी, जिसका व्यवहरण अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव (प्रधानाध्यापक) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 2223/79-5-2012-29/99 टी०सी० ।। दिनांक 06 जुलाई, 2012 के
अनुसार ही समस्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। 2-कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से क्रय की जाने वाली सामग्री के बिल बाउचर की फोटो तथा कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में कार्य से पूर्व तथा कार्य के पश्चात् की फोटो अपलोड की जायेगी।
3- प्रत्येक विद्यालय में भवन के दीवार पर कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट के मद में उपलब्ध एवं व्यय होने वाली धनराशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण पेन्ट कराया जायेगा।
4- अनुमन्य कार्य- कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट 2024-25 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपभोग निम्नलिखित वरीयता
क्रम में विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा-
कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु स्वीकृत धनराशि में से विद्यालय द्वारा न्यूनतम 10 प्रतिशत धनराशि स्वच्छता अभियान / कार्यक्रम पर व्यय हेतु आरक्षित की जायेगी, जो विद्यालय भवन, परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जायेगी।
निपुण भारत के लोगों (Logo) की पेन्टिग कार्य हेतु विद्यालय भवन की ऐसी दीवार का चयन किया जाये, जो जनसामान्य हेतु प्रथम दृष्ट्या दृश्यमान हो। लोगो की पेन्टिंग की माप 45 से०मी० चौड़ा एवं 60 से०मी० ऊँचें आयताकार आकार में होगी। इस प्रयोजन हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में ‘निपुण भारत’ के लोगों (Logo) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
विद्यालय के ऐसे शौचालय / मूत्रालय जो छोटी-छोटी मरम्मत /छोटे-छोटे कार्य, यथा- शौचालय शीट/यूरेनल पॉट में टूट-फूट leach-pit निर्मित न होने अथवा कम गहरा होने आदि के कारण क्रियाशील कराया जायेगा। यदि शौचालय में टाइलीकरण का कार्य नहीं हुआ है, तो इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण करा
लिया जाये। > रसोईघर में भोजन तैयार किये जाने एवं रसोईघर तथा बर्तनों की साफ-सफाई हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायी जायेगी।
समस्त परिशदीय विद्यालयों के प्रत्येक कक्षा-कक्ष में मानकानुरूप एवं गुणवत्तायुक्त व्हाइट/ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये।
हैण्ड पम्प / सबमर्सिबल पम्प के पास पक्का प्लेटफार्म एवं सोख्ता गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जायेगा, ताकि हैण्डपम्प के आस-पास जल भराव न हो सके तथा साफ-सफाई रहें।
5-अन्य आवश्यक कार्य-
फर्स्ट एड-बॉक्स हेतु क्रय की गयी सामग्री / दवाईयों की समाप्ति तिथि (expiry date) का अवश्य मिलान करा लिया जाये तथा expired दवायें नष्ट कर दी जायें एवं आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय किया जायेगा।
विद्यालय में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र की समय से रिफिलिंग सुनिश्चित की जायेगी।
विद्यालय के अक्रियाशील विद्युत उपकरण यथा-एल०ई०डी०, ट्यूबलाइट, पंखे, स्विच आदि को ठीक करने
अथवा उसके बदलने का कार्य कराया जायेगा।
छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, स्टॉक बुक, पुस्तकालय स्टॉकबुक, अन्य रजिस्टर वर्ष पर्यन्त आवश्यकतानुसार चॉक एवं डस्टर का क्रय किया जायेगा।
उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये इस अनुदान राशि से प्रयोगशालाओं और कम्प्यूटर शिक्षा विषयक आवश्यक कन्ज्यूमेबल सामग्री तथा इण्टरनेट पर भी व्यय किया जा सकता है।
यदि विद्यालय की रंगाई-पुताई गत वर्ष में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से अथवा आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत नहीं कराई गयी है तो वर्षा ऋतु के उपरान्त विद्यालयों की रंगाई-पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग्रिल, चहारदीवचारी, गेट के पेन्ट एवं वॉल पेन्टिंग का कार्य भी आवश्यकतानुसार कराया जायेगा। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एकरूपता लाये जाने के लिये आवश्यक है कि अनिवार्य रूप से सफेद में पुतवाया जायेगा।
कक्षा-कक्षों का टाइलीकरण-ऐसे विद्यालय जिसमें सभी कक्षा-कक्ष की फर्श टूटी-फूटी/क्षतिग्रस्त है और वहाँ रू0 75000/- या उससे अधिक कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि प्राप्त हो रही है वहाँ, प्रथम वरीयता एवं द्वितीय वरीयता के कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यो यथा-सहायक शिक्षण सामग्री, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्निशमन यंत्र की रीफिलिंग, यथावश्यक पेंटिंग कार्य, अक्रियाशील उपकरणों को ठीक कराना / बदलवाना आदि कार्यों को कराने के बाद यदि पर्याप्त धनराशि अवशेष बचती है, तो उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कक्षा-कक्षों के टाइलीकरण का कार्य विद्यालय प्रबन्ध समिति से अनुमोदनोपरान्त कराया जायेगा।
6-स्मार्ट क्लास सुरक्षा एवं रख-रखाव से सम्बन्धित निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायेंगीः-
विद्यालय के गेट और कक्षों के समस्त दरवाजे पर सामान्य ताला के स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाये। साथ ही जिस कक्षा-कक्ष में स्मार्ट क्लास के उपकरण हों, उसकी खिड़कियों पर लोहे की सुरक्षित ग्रिल व पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुन्डी की व्यवस्था की जाये।
जिस कक्ष में अवस्थापना सुविधा का अधिस्थापन किया जाना है, वहाँ के दरवाजे लोहे के होंगे।
स्मार्ट क्लास की सुरक्षा एंव रख-रखाव सम्बन्धी अपरिहार्य कार्य कराये जा सकेंगे।
उक्त के सम्बन्ध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने विद्यालयों में प्रेषित की गयी कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की 25 प्रतिशत धनराशि एवं अन्य प्रेषित की गई धनराशि का उपभोग नियमानुसार व्यय करते हुए अभिलेखों के रख-रखाव की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।