उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्ति के सन्निकट है. ऐसी स्थिति में आपसे अपेक्षित है कि अपने-अपने विकास खण्ड में नियुक्त शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में भुगतान करायी गयी वेतन धनराशियों के सापेक्ष (सभी प्रकार के एरियर की धनराशि सम्मिलित करते हुये) नियमानुसार देय आयकर की गणना करते हुये आयकर आगणन प्रत्येक दशा में 15 जनवरी 2025 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराये तथा देय आयकर की कटौती माह जनवरी 2025 के वेतन से तथा यदि आयकर की देयता शेष रहती है तो ऐसी दशा में माह फरवरी 2025 के वेतन से करना सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का आयकर कटौती शेष न रह पाये एवं समयान्तर्गत आयकर आगणन का परीक्षण कर वेतन के भुगतान की कार्यवाही की जा सके। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस कार्यालय से आहरित कराये गये बकाया एरियर का विवरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के सम्बन्धित पटल सहायक से प्राप्त करते हुये आयकर आगणन में सम्मिलित करने का कष्ट करें, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके।
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