यूपी में सरकारी कर्मचारी व सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अगले छह महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि यूपी सरकार से जुड़ी किसी भी सेवा, सरकार के नियंत्रण और स्वामित्व से जुड़ी सेवाओं से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी आगामी छह महीने तक किसी भी तरह से हड़ताल नहीं कर सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय लोकहित में लिया गया है।