प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ मेले के लिए स्कूल-कॉलेजों के भवनों को अधिग्रहीत करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस संबंध में अपर मुख्य गृह सचिव व माध्यमिक शिक्षा सचिव से व्यक्तिगत हलफनाम तलब कर पूछा है कि कॉलेजों के अधिग्रहण के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कैसे कराएंगे? यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की अदालत ने सूबेदारगंज स्थित महिला ग्राम इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हलफनामा दाखिल न होने की दशा में दोनों अधिकारियों को 17 दिसंबर को अदालत में पेश होना होगा। अधिवक्ता की दलील है कि याची का एडेड निजी विद्यालय है। इसमें बोर्ड परीक्षा का केंद्र है। डीएम ने आठ कमरे व संसाधनों का जबरन अधिग्रहण कर लिया है। वहीं, सरकार का कहना है कि डीएम को आपात स्थिति का सामना करने के लिए किसी भवन का अधिग्रहण करने का अधिकार है

- iGOT कर्मयोगी प्रशिक्षण दिनांक 18 जून 2025 प्रातः 11:00 बजे के सम्बन्ध में
- FAQ: वर्तमान में प्रस्तावित *समायोजन और स्कूल पेयरिंग/मर्जर* कब की छात्र संख्या के आधार पर किया जाएगा?
- फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी कर रहे 13 शिक्षक बर्खास्त
- विद्यालयों की पेयरिंग के आदेश के खिलाफ उ0प्र0 प्राथमिक शिक्षक संघ करेगा जनआंदोलन का आह्वान
- RTE act में स्पस्ट कहा विद्यालय की स्थापना हेतु यह निश्चित हो कि 1 किलोमीटर के दायरे में कोई विदयालय न हो