सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने यह मौखिक टिप्पणी कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान की।n
- कक्षा 1 से 8 तक की सभी बोर्ड के समस्त विद्यालयों में दिनांक 18 जनवरी 2025 तक भीषण शीतलहर और ठंड के कारण अवकाश घोषित
- भीषण ठंड एवं शीतलहर/घना कोहरा के दृष्टिगत जनपद के कक्षा 01 से 08 के समस्त छात्र/छात्राओं का दिनांक 16.01.2025 से 18.01.2025 तक अवकाश घोषित
- झांसी और ललितपुर में आज वज्रपात की चेतावनी
- अति महत्वपूर्ण सूचना -जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा: कक्षा –6 एडमिट कार्ड जारी⏩
- आदेश : मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति दर्ज करने के संबंध में
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 77 समुदायों को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) में शामिल करने का निर्णय रद्द कर दिया था। इन 77 समुदायों में अधिकांश मुस्लिम समुदाय से हैं। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या सैद्धांतिक रूप में मुस्लिम आरक्षण के हकदार नहीं हैं। इस पर जस्टिस गवई ने मौखिक तौर पर कहा कि धर्म के आधार पर किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया जा सकता।