प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया देवेंद्र कुमार गुप्ता को नोटिस जारी किया है और उनसे 31 जनवरी तक जवाब मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने दिया है।
याची पांच दिसंबर 2008 को प्रधानाचार्य नियुक्त हुआ, जिसका अनुमोदन नहीं दिया गया तो हाईकोर्ट में याचिका की। हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया को छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया।