श्रावस्तीः भिनगा क्षेत्र के गोड़पुरवा निवासी रिक्शा चालक को फर्जी शिक्षक बताकर भुगतान किए गए वेतन की वसूली के लिए 51 लाख 63 हजार 52 रुपये की रिकवरी नोटिस बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई थी। ‘दैनिक जागरण’ ने इस पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई थी। बीएसए ने इसे संज्ञान लेते हुए रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया है। इस घटना का कारण लिपिकीय त्रुटि बताया गया है।
गोड़पुरवा गांव निवासी मनोहर यादव दिल्ली में रहकर हाथ रिक्शा चलाते हैं। वह निरक्षर भी हैं। वर्तमान समय में घर आए थे। शुक्रवार को उन्हें डाकिया के माध्यम से बीएसए कार्यालय से जारी 51 लाख 63 हजार 53 रुपये वसूली नोटिस मिली।
इसमें उसे फर्जी शिक्षक भी बताया गया था। यह मामला चर्चा में आया तो ‘दैनिक जागरण’ ने 23 दिसंबर के
अंक में ‘रिक्शा चालक को फर्जी शिक्षक बता भेजी 51 लाख की रिकवरी नोटिस’ शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। बीएसए अजय कुमार ने बताया कि जमुनहा ब्लाक के उच्च प्राथमिक विद्यालय नौव्वापुरवा में फर्जी सहायक शिक्षक को पकड़ा गया था।
फर्जी सहायक शिक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह को बर्खास्त करते हुए भिनगा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। लिपिकीय त्रुटिवश इसमें भिनगा क्षेत्र के गोड़पुरवा निवासी मनोहर यादव को आरोपित बनाया गया था। पड़ताल के बाद पता चला कि वसूली नोटिस अंबेडकर नगर जिले के सीहमई कारीरात गांव निवासी देवमणि को जारी होनी थी। पहले जारी नोटिस को निरस्त करते हुए वसूली की नई नोटिस जारी कर दी गई है।