सप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव संचालन नियमावली-1961 के प्रावधानों में बदलाव किए जाने पर केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
शीर्ष अदालत ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की याचिका पर यह आदेश दिया। उन्होंने याचिका में चुनाव संचालन नियम के उन प्रावधानों में संशोधन किए जाने को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कांग्रेस नेता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को सुनने के बाद केंद्र और आयोग को नोटिस जारी किया। साथ ही पीठ ने मामले को सुनवाई 17 मार्च से शुरू हो रहे सप्ताह में सूचीबद्ध की।