नई दिल्ली, । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को अब नौकरी बदलने पर अपने जमा कोष को ट्रासंफर करने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। यह प्रक्रिया अब काफी सरल बना दी गई है।
संगठन ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि अब अंशधारकों को पुराने या नए नियोक्ता या कंपनी के जरिए अपने कोष में रखी रकम को ट्रांसफर करने का नियम खत्म कर दिया गया है।
ईपीएफओ की तरफ से 15 जनवरी को जारी सर्कुलर के अनुसार पीएफ खाता ट्रांसफर करने के लिए पुरानी या नई कंपनी से ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। अब अंशधारक खुद ही अपने खाते को ट्रांसफर करने का दावा कर सकते हैं।
कुछ खास मामलों में यदि आपको अपनी नौकरी बदलनी है तो आपको अपनी पुरानी या नई कंपनी से पीएफ खाता ट्रांसफर करने के लिए किसी तरह का फॉर्म नहीं भरना होगा। नए पुराने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन को जोड़ने का काम पूरी तरह ऑटोमैटिक हो जाएगा।
इन मामलों में मिलेगी राहत
■ एक ही यूएएन में ट्रांसफर (01/10/2017 को या उसके बाद जारी किया गया यूएएन) यदि एक ही यूएएन कई सदस्य आईडी और आधार से जुड़ा हुआ है।
■ विभिन्न यूएएन के बीच ट्रांसफर (दोनों 01/10/2017 को या उसके बाद जारी किए गए)
यदि किसी कर्मचारी के पास एक ही आधार से जुड़े कई यूएएन हैं, तो सिस्टम उन्हें एक ही व्यक्ति के रूप में पहचानता है, जिससे एम्प्लॉयर की भागीदारी के बिना निर्बाध ट्रांसफर की अनुमति मिलती है।
■ एक ही यूएएन के भीतर ट्रांसफर (01/10/2017 से पहले जारी किया गया यूएएन) पुराने यूएएन के लिए, पीएफ ट्रांसफर तभी काम करता है जब यूएएन आधार से जुड़ा हो और मेंबर आईडी में नाम, जन्म तिथि आदि जानकारी मेल खाती हो।
■ विभिन्न यूएएन के बीच ट्रांसफर (कम से कम एक 01/10/2017 से पहले जारी किया गया)
कई यूएएन (एक) एक पुराना) के बीच ट्रांसफर की अनुमति है यदि दोनों यूएएन एक ही आधार से जुड़े हों और व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि मेल खाते हों।