लखनऊ, । पुराने वाहन खरीदने और बेचने में धोखाधड़ी से जल्द राहत मिलेगी। सेंकड हैंड कार/बाइक डीलर्स व कंपनियों को वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। परिवहन विभाग ने मोर्थ (रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री) के नोटिफिकेशन के बाद प्रस्ताव शासन भेजा है। इससे सेकंड हैंड गाड़ियों की खरीदी-बिक्री में पारदर्शिता आएगी।
वर्तमान में ज्यादातर डीलर वाहन बेचने वालों से खाली सेल लेटर पर सिग्नेचर ले लेते हैं। गाड़ी बिके बिना उसका प्रयोग करने पर वाहन मालिक को इसकी जानकारी नहीं होती।
अब मोर्थ ने केंद्रीय मोटरयान वाहन नियम 1989 के अध्याय तीन में संशोधन किया है। इससे गाड़ी के ट्रांसफर में होने वाली रुकावट, थर्ड पार्टी से बकाया वसूलने संबंधी विवाद, डिफॉल्टर तय करने में होने वाली परेशानी दूर होगी। डीलर्स को अब रीसेल के लिए आए प्रत्येक कार व बाइक को वाहन पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक यूज्ड कार खरीदने के दौरान रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, कार मालिक की जानकारी और थर्ड पार्टी से नुकसान की भरपाई जैसे कई बातें हैं, जिनके कारण बायर और सेलर दोनों परेशान होते हैं। ऐसे में नए नियम से वाहन की खरीदी-बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी से बचाव होगा।